स्थायी लोक अदालत का आम जनता लें अधिक से अधिक लाभ: जिलाधिकारी

स्थायी लोक अदालत का आम जनता लें अधिक से अधिक लाभ: जिलाधिकारी

Chhapra: जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद ने कहा कि आम जनता स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठा सकती है.

जन उपयोगी सेवाएं, परिवहन सेवाएं, डाक, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन सेवाएं, विद्युत एवं जल सेवाएं, सार्वजनिक संरक्षण एवं स्वच्छता सेवाएं, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी, बीमा संबंधित मामलें एवं अन्य संबंधित मामलें की सुनवाई हेतु व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा सदन में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है.

जो 7 नवम्बर से कार्यरत है एवं इसकी कार्यावधि 10.30 बजे पूर्वाह्न से 04.30 बजे अपराह्न तक है. आम जनता स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठा सकती है.

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