जाम की समस्या से निजात दिलाने की कवायद, एडवाइजरी जारी

जाम की समस्या से निजात दिलाने की कवायद, एडवाइजरी जारी

Chhapra: शहर में बढ़ती जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एडवाइजरी जारी की गई है. जिसमें No Entry, One Way तथा No Parking संबंधित कई जानकारियां दी गई हैं.

यह व्यवस्था मंगलवार से लागू कर दी गयी है. इसके अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर नो एंट्री क्षेत्र को चिन्हित किया गया है.

जिसमें भिखारी ठाकुर चौक से पश्चिम, नेवाजी टोला चौक से दक्षिण, मटिया मोड़ से दक्षिण श्याम, चौक से पूरब तथा निचली रोड में छोटा तेलपा से फीडर बाजार तक के क्षेत्र को No Entry जोन घोषित किया गया है.

इस व्यवस्था के तहत इन क्षेत्रों में भारी वाहन जिनका वजन क्षमता 25 टन से ज्यादा हो चौड़ाई 6 फीट से ज्यादा है. ट्रैक्टर ट्रॉली बैलगाड़ी तथा जुगाड़ गाड़ी (ठेला में मोटर /इंजन लगा हुआ) का प्रवेश वर्जित रहेगा.

वही शहर के अंदर किसी भी स्थान पर मालवाहक छोटे वाहनों का ठहराव नहीं होगा. सामान का उतार-चढ़ाव किसी भी मुख्य सड़क पर सुबह 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के बीच नहीं होगा. गाड़ी की अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी. वनवे का अक्षर से पालन किया जाएगा.

बाजार या मंडी में मालवाहक वाहन के परिचालन नो एंट्री की समाप्ति के पश्चात रात्रि 10:00 बजे के बाद ही शहर में प्रवेश करेंगे तथा सुबह नो एंट्री प्रारंभ होने के कि सुबह 7:00 बजे के पूर्व वाहन को शहर से बाहर निकाल लेंगे.

इस व्यवस्था में डोरीगंज की ओर से आने वाले वाहन भिखारी ठाकुर चौक से यूनिवर्सिटी होते हुए नेवाजी टोला की रास्ते मठिया मोड़, मढ़ौरा खैर के रास्ते होते हुए फोरलेन, बनियापुर (उम्धा) होते हुए श्याम चौक होकर बलिया और सिवान की तरफ जायेंगे.

बलिया और सीवान की ओर जाने वाली गाड़ियां श्याम चक बनियापुर फोरलेन मढ़ौरा खैरा रोड, मठिया मोड़, नेवाजी टोला होते हुए यूनिवर्सिटी होकर भिखारी चौक निकलेंगे.

सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

शहर के कई स्थानों पर मुख्यमार्ग अत्यंत शंकरा होने के कारण वहां एक छोटे से वाहन की पार्किंग से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इसको लेकर कुछ ऐसे स्थानों को नो पार्किंग जोन के रूप में चिन्हित किया गया है. जहां मोटरसाइकिल, छोटे वाहन, रिक्शा लगाने पर सुबह 7 से शाम 7:00 बजे तक पाबंदी रहेगी. ये स्थान निम्नलिखित हैं

गांधी चौक: पूरब की ओर 75 मीटर तक रोहित केक किराना दुकान, पश्चिम की ओर 50 मीटर आगे गोदावरी स्वीट्स दुकान तक, उत्तर की ओर 75 मीटर आगे ओम ड्रेसेज दुकान तक

मेवा लाल चौक: पूरब की ओर 50 मीटर पंजाब नेशनल बैंक,
पश्चिम की ओर 50 मीटर प्रभा मेडिकल दुकान तक,
दक्षिण की ओर 50 मीटर ICICI ATM तक.

मौना चौक: पूरब की ओर 75 मीटर आगे होटल युवराज तक, पश्चिम की ओर सलेमपुर चौक तक, उत्तर की ओर 75 मीटर आगे लाल बाजार चौक तक तथा दक्षिण की ओर 50 मीटर आगे पवन किराना दुकान तक

नगर पालिका चौक: पूरब की ओर 20 मीटर आगे कृष्णा स्वीट्स तक, पश्चिम की ओर 75 मीटर आगे संदीप ऑप्टिकल्स दुकान तक, उत्तर की ओर 75 मीटर राधे श्याम मेडिकल दुकान तक, दक्षिण की ओर 200 मीटर आगे सुलभ शौचालय तक

थाना चौक: पूरब की ओर30 मीटर आगे जगदंबा पान दुकान तक,पश्चिम की और सौ मीटर आगे थाना गेट तक, उत्तर की ओर 75 मीटर आगे एसडीओ कार्यालय गेट तक, दक्षिण की ओर 50 मीटर आगे होटल चंपारण तक

साहेबगंज चौक: पूरब की ओर 300 मीटर आगे खनुआ नाला तक, पश्चिम की ओर 59 मीटर आगे आदेश किराना स्टोर तक,
दक्षिण की ओर 50 मीटर आगे राजा कलेक्शन तक, उत्तर की ओर 20 मीटर आगे पोस्ट ऑफिस तक

भरत मिलाप चौक: पूरब की ओर 30 मीटर आगे हफीज पथ तक, पश्चिम की ओर 30 मीटर आगे देवा मेडिकल हॉल तक, उत्तर की ओर 30 मीटर आगे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया तक, दक्षिण की ओर 75 मीटर आगे डॉक्टर डी पी यादव क्लिनिक तक

गांधी चौक की तरफ से आने वाली गाड़ियां नए वन वे सिस्टम के तहत मौना नीम, मौना चौक, नगर पालिका चौक होते हुए स्टेशन की तरफ प्रस्थान करेंगे

भगवान बाजार की तरफ से आने वाले छोटे वाहन थाना चौक, साहेबगंज चौक, खनुआ नाला होते हुए गोपाल चौक के रास्ते गांधी चौक की तरफ प्रस्थान करेंग.

भरत मिलाप चौक की ओर से छपरा जंक्शन की तरफ जाने वाले ऑटो को पहले की तरह ही डॉ टीपी यादव की क्लिनिक के रास्ते शिव बाजार होते हुए लल्लू मोड़ से गुजर कर भगवान बाजार व श्याम चौक की ओर जाना होगा

नगर निगम की कचरा उठाने वाली सभी गाड़ियां सुबह 8:00 बजे के पूर्व एवं संध्या 8:00 बजे के बाद ही कहीं से कचरा उठाएंगी.

नगर निगम की अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी सड़क के किनारे पार्किंग एक लाइन से ज्यादा की नहीं होगी.

किसी भी चाट पकौड़ा दुकान, क्लीनिक, होटल रेस्टोरेंट इत्यादि को अपने ग्राहक हेतु पार्किंग की व्यवस्था खुद करनी होगी अगर इनके आसपास बेहतरतीब से वाहन पाए जाने पर संचालकों की जिम्मेवारी होगी.

किसी भी पान दुकान या गुमटी वाले दुकानदार अपने दुकान के सामान को Footpath या सड़क पर नहीं बिखेरेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध सड़क अवरोध करने के सम्बन्ध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बारात का जुलूस की गाड़ियां शहर में रात्रि 8:00 बजे के बाद ही आयोजन में प्रवेश करेंगे. सभी स्कूल बस जो 30 सीट तक की हो वही नो एंट्री में प्रवेश करेंगे

उपरोक्त व्यवस्था से माननीय न्यायाधीश जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक वरिय पदाधिकारियों को पूर्णतः छूट प्राप्त रहेगा. पुलिस गश्ती एंबुलेंस फायर सर्विस दूध आपूर्ति वाली सुधा डेयरी गाड़ियों को पूर्णता छूट प्राप्त रहेगा.

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